स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: तीन साल पुराने मामले में मुंबई कोर्ट ने अपनी पांच साल की बेटी के साथ यौन शोषण करने वाले पिता को पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा है कि एक पिता अपनी बेटी का संरक्षण और विश्वासपात्र होता है, ऐसे में यह मामला और भी गंभीर हो जाता है। कोर्ट ने 40 वर्षीय पिता को मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने बचाव पक्ष की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि कोई "त्वचा से त्वचा" का स्पर्श नहीं था।