स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: भारतीय स्टेट बैंक को गुजरात हाईकोर्ट की ओर से कड़ी फटकार लगाई गई है। दरअसल, ये मामला एक किसान के भूमि सौदे से जुड़ा है। इस किसान पर महज 31 पैसे बकाया रह जाने पर बैंक की ओर से उसे ‘अदेयता प्रमाणपत्र’ (नो ड्यूज सर्टिफिकेट) जारी नहीं किया गया।