स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में पश्चिम बंगाल के एक मंत्री की बेटी की नौकरी को खारिज कर दिया और उसे एक शिक्षक के रूप में 41 महीने के कार्यकाल के दौरान मिले वेतन को वापस करने का आदेश सुनाया। न्यायमूर्ति अविजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी की बेटी अंकिता को नवंबर 2018 से अब तक का वेतन दो किस्तों में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा करने का निर्देश दिया।