एएनएम न्यूज, ब्यूरो: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में राजनेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें गंभीर अपराधों के लिए 90 दिनों की समय सीमा भी शामिल है। अदालत द्वारा जारी किए गए 17 दिशा-निर्देशों में शिकायतकर्ताओं के जीवन और हितों की रक्षा के लिए गवाह संरक्षण योजना का कार्यान्वयन शामिल है। न्यायमूर्ति एस सुनील दत्त यादव ने छोटे अपराधों की जांच के लिए 60 दिन और गंभीर और जघन्य अपराधों के लिए 90 दिनों की समय सीमा तय की। हालांकि, अगर जांच एजेंसी वैध कारणों से विस्तार चाहती है तो समय सीमा को मजिस्ट्रेट और न्यायाधीशों द्वारा बढ़ाया जा सकता है।