स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई 25 अगस्त को करेगा क्योंकि उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थानांतरित याचिकाओं की फाइलें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि शीर्ष अदालत ने 19 जुलाई को सशस्त्र बलों में भर्ती की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को यहां स्थानांतरित कर दिया।