सिख यात्रियों को घरेलू उड़ान में कृपाण ले जाने की अनुमति पर केंद्र को नोटिस

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सिख यात्रियों को घरेलू उड़ान में कृपाण ले जाने की अनुमति पर केंद्र को नोटिस

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: सिख यात्रियों को देश में किसी भी घरेलू उड़ान में कृपाण ले जाने की अनुमति संबंधी अधिसूचना को सुरक्षा की अवहेलना का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अदालत ने इस मुद्दे पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशक और नागरिक उड्डयन ब्यूरो के महानिदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का निर्देश देते हुए सुनवाई 15 नवंबर तय की है।