स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नोएडा में रियल एस्टेट फर्म सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावर्स के घर खरीदारों को आश्वासन दिया कि उन्हें बिल्डर के पास जमा की गई पूरी राशि वापस कर दी जाएगी। शीर्ष अदालत ने दिवाला प्रक्रिया का सामना कर रही फर्म के अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) को शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में एक करोड़ रुपये जमा करने को भी कहा। नोएडा के सेक्टर 93ए के एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में सुपरटेक के 40-मंजिला ट्विन टावर्स को 28 अगस्त को गिराया जाना है।