स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में हालिया संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसके तहत बच्चों के खिलाफ कुछ श्रेणियों के अपराधों को गैर-संज्ञेय बनाया गया है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में किए गए संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो बच्चों के खिलाफ किए गए कुछ अपराधों को गैर-संज्ञेय के रूप में वर्गीकृत करता है।