स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज : मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा को माओवादियों से कथित संपर्क मामले में बरी कर दिया। उन्हें तत्काल जेल से रिहा करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति रोहित देव और अनिल पानसरे की खंडपीठ ने साईंबाबा द्वारा दायर अपील को निचली अदालत के 2017 के आदेश को चुनौती देने और उन्हें आजीवन कारावास की सजा देने की अनुमति दी। शारीरिक अक्षमता के कारण व्हीलचेयर पर साईंबाबा इस समय नागपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं।