स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज : केरल के नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने इस्तीफा देने के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के आदेश को चुनौती देते हुए केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सभी कुलपतियों ने इस्तीफे पर रोक लगाने की मांग की थी। केरल उच्च न्यायालय ने याचिकाओं पर विचार करने के लिए आज शाम 4 बजे विशेष बैठक की। इसके बाद केरल हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक कुलाधिपति कारण बताओ नोटिस के बाद अंतिम आदेश जारी नहीं करते, विभिन्न विश्वविद्यालयों के सभी 9 वीसी अपने पद पर बने रह सकते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता कानून के पूर्ण अनुपालन में तब तक अपने पद पर बने रहेंगे, जब तक कि चांसलर अंतिम आदेश जारी नहीं करते।