स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और उनके नौ अधीनस्थों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की है। गिरफ्तारी करते समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का पालन करने में विफल रहने पर इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। कार्यवाही शुरू करने वाले न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम ने रजिस्ट्री को अवमानना की कार्यवाही की संख्या और 10 व्यक्तियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा डी के बसु मामले में पारित आदेशों के संदर्भ में अधिकारियों द्वारा की गई एक दीवानी अवमानना है, इसलिए अवमानना की कार्यवाही को इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है।