शराब खरीदने से पहले नया नियम जान लें

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शराब खरीदने से पहले नया नियम जान लें

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: शराब खरीदारों और विक्रेताओं के लिए जरूरी नियम बनाए गए हैं, अब आप ऐसे ही शराब को लेकर या शराब की दुकान को लेकर शिकायत नहीं कर सकेंगे, नहीं शराब की कालाबाजारी करने वाले बच सकेंगे। एमपी के आबकारी आयुक्त ने एक आदेश जारी कर शराब विक्रेताओं को अनिवार्य रूप से एक बिल बुक/कैश मेमो रखने और खरीदारों को बिल जारी करने का निर्देश दिया है। ये 1 सितंबर से प्रभावी है। यह अवैध शराब के संबंध में जांच के लिए गठित SIT के सुझाव के अनुसार किया जा रहा है।