स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: पुरे देश में लॉकडाउन में ढील दिए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। झारखंड सरकार ने भी प्रदेश में कुछ छूट के साथ 24 जून की सुबह छह बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। 17 जून यानी आज से अनलॉक 3 के नियम लागू हो जाएंगे। जारी आदेश के अनुसार अब राज्य के सभी जिलों की सभी दुकानें 17 जून को सुबह छह बजे के बाद खुलेंगी और शाम चार बजे दुकान खोलने की अनुमति है।
1. इस दरम्यान हर तरह की दुकानें, सब्जी, राशन व फल की दुकानें भी बंद रहेंगी।
2. अनावश्यक निजी वाहनों से निकलने पर भी रोक रहेगा।
3. सिर्फ दूध की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है।
4. इस प्रतिबंध से मेडिकल व स्वास्थ्य संबंधित सभी दुकानें व संस्थाएं, पेट्रोल पंप, एलपीजी व सीएनजी दुकानें, हाइवे के बगल के ढाबे, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस मुक्त होंगे।
5. रेस्टोरेंट भी खुलेंगे, लेकिन वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी गई है। वहां से होम डिलिवरी या खाना पैक कराकर ले जा सकते हैं।
6. सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, सभा कक्ष, बैंक्वेट हॉल, बार व क्लब बंद रहेंगे।
7. विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति।
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