सिर्फ 16 दिनों में आनंद कुमार रॉय को मिली जमानत

आनंद कुमार रॉय ने कहा, "यह मामला पूरी तरह से झूठा, गढ़ा गया और फर्जी कहानी पर आधारित है। मैं अदालत के समक्ष अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। मुझे न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है।"

author-image
Ankita Kumari Jaiswara
New Update
anand kumar ray

टोनी आलम, एएनएम न्यूज़: गिर्जापारा, रानीगंज के आनंद कुमार रॉय को हाई-प्रोफाइल मामले में सिर्फ 16 दिनों के भीतर जमानत मिल गई। यह मामला रानीगंज पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की धारा 341, 325, 326, और 34 के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1)(आर) शामिल थी।

आनंद कुमार रॉय ने कहा, "यह मामला पूरी तरह से झूठा, गढ़ा गया और फर्जी कहानी पर आधारित है। मैं अदालत के समक्ष अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। मुझे न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है।" रॉय का प्रतिनिधित्व उनके अधिवक्ता यश सिंह चौहान और मनीष शर्मा ने किया, जिन्होंने उन्हें जमानत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गंभीर आरोपों के बावजूद, इतने कम समय में जमानत मिलना उनकी कानूनी कुशलता और त्वरित कार्रवाई का परिणाम है।

फौजदारी मामलों की जानकार रवि शुक्ला ने ऐसे गंभीर आरोपों में इतनी जल्दी जमानत मिलने को दुर्लभ घटना बताया। शुक्ला ने कहा, "यह बहुत ही दुर्लभ है कि अदालत इतने गंभीर आरोपों में इतने कम समय में जमानत देती है। हालांकि, माननीय अदालत के समक्ष अच्छा कानूनी प्रतिनिधित्व भी इसे संभव बना सकता है।''