Asansol CBI court: ईसीएल कर्मी रिश्वतखोरी में दोषी साबित, 10 साल की जेल और 50000 रूपए जुर्माना!

संदीप साधु के वकील ने कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि वह हाईकोर्ट में अपील करेंगे और सजा के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।

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Ankita Kumari Jaiswara
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: ईसीएल (ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) के एक कर्मचारी द्वारा नवनियुक्त कर्मचारी से रिश्वत लेने के मामले में आसनसोल सीबीआई की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने ईसीएल कर्मी संदीप साधु को दोषी पाया और 10 साल जेल तथा 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 6 महीने की अतिरिक्त कैद होगी। हालाँकि संदीप साधु के वकील ने कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि वह हाईकोर्ट में अपील करेंगे और सजा के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।

आसनसोल नॉर्थ थाना अंतर्गत काखोया गांव निवासी संदीप साधु ईसीएल मुख्यालय सांकतोड़िया के डिस्पैच विभाग का कर्मी है। संदीप साधु पर ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले के निवासी अजय दास से 1 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप था। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने जाल बिछाया और 3 मई 2018 को संदीप को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया।

मामले में मुख्य शिकायतकर्ता अजय दास की बाद में मौत हो गई, लेकिन मामला चलता रहा और करीब 6 साल बाद संदीप को दोषी करार दिया गया। इस मामले में सीबीआई अदालत में कुल 13 गवाहों ने गवाही दी। हालाँकि, इस मामले के अन्य दो आरोपियों को बाद में अदालत ने बरी कर दिया।