स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : ईपीएफओ ने ने फैसला लेते हुए कहा कि अब आधार के इस्तेमाल से जन्म तिथि में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इससे पीएफ कर्ममचारियों को किसी तरह की दिक्त नहीं होगी। इसके साथ ही ईपीएफओ ने 16 जनवरी को यह सर्कुलर जारी करने का फैसला किया है।
इसके साथ ही यूआईडीएआई से एक पत्र भी मिला है। अब जन्म तिथि में बदलाव के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं किया जाएगा। इसे मान्य दस्तावेज की लिस्ट से हटाने दिया जाए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ ने यह बड़ा फैसला लिया है। अब ईपीएफओ के अनुसार, जन्म प्रमाणपत्र की सहायता से यह काम आसानी से कराया जा सकेगा। साथ ही किसी सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से प्राप्त मार्कशीट और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके साथ ही जन्मतिथि का उल्लेख होना जरूरी है।