होली की मस्ती में भूल न जाएं 31 मार्च की डेडलाइन

वहीं जिन टैक्सपेयर्स ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने इनकम का ब्यौरा नहीं दिया है या गलत दिया है वो 31 मार्च 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग लगा है तो जरूरी है कि आप 31 मार्च से पहले उसकी केवाईसी करवा लें।

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Sneha Singh
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kyc

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: 31 मार्च को कई अहम कामों की डेडलाइन खत्म हो रही है। निवेश, टैक्स फाइलिंग, टैक्स सेविंग जैसे कई फाइनेंशियल कामों की डेडलाइन 31 मार्च को खत्म हो रही है। 31 मार्च को असेसटमेंट ईयर 2021-22 के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। वहीं जिन टैक्सपेयर्स ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने इनकम का ब्यौरा नहीं दिया है या गलत दिया है वो 31 मार्च 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग लगा है तो जरूरी है कि आप 31 मार्च से पहले उसकी केवाईसी करवा लें। बिना केवाईसी वाले फास्टैग 31 मार्च के बाद नहीं चलेंगे।