स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: उच्चतम न्यायालय(High court) ने शुक्रवार को कलकत्ता(kolkata) उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश(Chief justice) से पश्चिम बंगाल(west bengal) स्कूल भर्ती घोटाले का मामला दूसरे न्यायाधीश को सौंपने को कहा।
टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी(abhishek banerjee) की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट का संज्ञान लिया और कहा कि मामले को किसी अन्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ को सौंपा जाना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि हम कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को लंबित कार्यवाही को कलकत्ता उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को सौंपने का निर्देश देते हैं। इस संबंध में पीठ ने अपने आदेश में कहा कि जिस न्यायाधीश को कार्यवाही सौंपी जाती है, वह सभी आवेदनों को लेने के लिए स्वतंत्र होगा।
दूसरी ओर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक "पैटर्न" चल रहा था और न्यायाधीशों को उनके निर्णयों के लिए लक्षित किया जाता है यदि वे किसी विशेष व्यक्ति की इच्छा के अनुसार नहीं जाते हैं। अभिषेक बनर्जी द्वारा कथित रूप से न्यायाधीशों को धमकाने वाले सार्वजनिक भाषण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों को धमकाना नहीं चाहिए।