स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों (private school fees) की मनमानी फीस वृद्धि से मध्यवर्गीय परिवारों के अभिभावक परेशानी में हैं। फीस वृद्धि को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला (Calcutta High Court) दायर किया गया है। उस मामले में जस्टिस बिस्वजीत बोस को कड़ी फटकार लगाई गई है। निजी स्कूलों द्वारा अत्यधिक शुल्क वृद्धि के आरोपों पर न्यायमूर्ति बिस्वजीत बसु ने कहा, “शिक्षा छात्रों के लिए एक विपणन योग्य वस्तु नहीं हो सकती है। आप चाहे जितने पैसों में शिक्षा की बिक्री कभी नहीं कर सकते हैं।”
मामले की सुनवाई करते हुए जज ने यह भी कहा, ‘निजी स्कूलों पर राज्य का नियंत्रण होना बहुत जरूरी है।’ राज्य सरकार सीधे तौर पर यह तय नहीं कर सकते कि निजी स्कूलों में फीस का ढांचा क्या होगा। लेकिन, कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि निजी स्कूलों पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होगा।