West Bengal : आज से 30 अक्टूबर तक धारा 163 लागू

लालबाजार अधिसूचना के मुताबिक, 16 अक्टूबर यानी बुधवार से 30 अक्टूबर तक आरजी कर से सटे इलाके में पांच या अधिक लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होगी।

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Ankita Kumari Jaiswara
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: कोलकाता पुलिस ने पहले ही आरजी कर मेडिकल कॉलेज से सटे इलाके में अवैध जमावड़े पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस बार समयसीमा 15 दिन और बढ़ा दी गई है। लालबाजार अधिसूचना के मुताबिक, 16 अक्टूबर यानी बुधवार से 30 अक्टूबर तक आरजी कर से सटे इलाके में पांच या अधिक लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होगी। बताया गया है कि यह प्रतिबंध श्यामपुकुर, उल्टाडांगा और टाला थाना इलाकों की कुछ सड़कों पर लगाया गया है। इसके अलावा बेलगछिया से श्यामबाजार तक धारा 163 लागू है। कोलकाता पुलिस ने ये दिशानिर्देश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्व में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144) के तहत जारी किए हैं।