ग्यारह साल पुराने मामले से मुजरीम को मिली राहत

लखनऊ जेल में बंद प्रजापति को एक अन्य आपराधिक मामले में कड़ी सुरक्षा के बीच बीते कल सुलतानपुर स्थित अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री को आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोषमुक्त करार दिया।

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Sneha Singh
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में साक्ष्यों के अभाव में सुलतानपुर की एक अदालत ने शुक्रवार को दोषमुक्त करार दिया है। लखनऊ जेल में बंद प्रजापति को एक अन्य आपराधिक मामले में कड़ी सुरक्षा के बीच बीते कल सुलतानपुर स्थित अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री को आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोषमुक्त करार दिया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ चुनाव के दौरान अमरेंद्र नाथ बाजपेई ने आज से ग्यारह साल पहले यानि 28 जनवरी 2012 को नामांकन भरने के दौरान विधि विरुद्ध तरीके से जुलूस निकालकर नियम तोड़ने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।