बलात्कार पीड़िता को परेशान करने का आरोप

उत्पीड़न के मुआवजे के रूप में पांच-पांच हजार रुपये की टोकन राशि का भुगतान करें। अदालत ने दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पीड़ित महिला से लिखित माफी मांगने का भी निर्देश दिया है।

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Kalyani Mandal
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने एक बलात्कार पीड़िता को परेशान (harassing ) करने के आरोप में कोलकाता के दो थानों के प्रभारी अधिकारियों (OC) पर जुर्माना (Fine) लगाया है। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति गौरांग कंठ की खंडपीठ ने लेक थाना और नरेंद्रपुर थाना के ओसी को निर्देश दिया कि वे पीड़ित को अनुचित व्यवहार और उत्पीड़न के मुआवजे के रूप में पांच-पांच हजार रुपये की टोकन राशि का भुगतान करें। अदालत ने दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पीड़ित महिला से लिखित माफी मांगने का भी निर्देश दिया है।