स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: अगर आप भी बिना सोचे-समझे किसी भी ट्वीट को रीट्वीट कर देते हैं तो संभल जाइए। आपको मानहानि का मुकदमा भी झेलना पड़ सकता है। दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मानहानिक से जुड़े एक मामले में राहत नहीं दी है।
दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी आईटी सेल को लेकर यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक ट्वीट को रीट्वीट करने के मामले में केजरीवाल के खिलाफ दायर मानहानि मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी के बारे में भी अपमानजनक कंटेंट को रीट्वीट करना मानहानि के बराबर है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा- ”अरविंद केजरीवाल की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। उन्हें लाखों लोग फॉलो करते हैं। ऐसे में वे भी वीडियो को रीट्वीट करने के नतीजों को बेहतर समझते हैं।”