भर्ती परीक्षा में डमी उम्मीदवार बिठाने वाले आरोपियों की जमानत खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भर्ती परीक्षा में डमी उम्मीदवार बिठाने वाले दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे आरोपियों को जमानत देने से लोगों का प्रशासन और कार्यपालिका पर विश्वास कम हो सकता है।
Bail of accused who had fielded dummy candidates in recruitment exam rejected
स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भर्ती परीक्षा में डमी उम्मीदवार बिठाने वाले दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे आरोपियों को जमानत देने से लोगों का प्रशासन और कार्यपालिका पर विश्वास कम हो सकता है। यह अपराध लोगों के मन में दरार डाल सकता है। जस्टिस संजय करोल और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया।