बंगाल सरकार की 2016 शिक्षक भर्ती पैनल रद्द

पश्चिम बंगाल सरकार की 2016 एसएससी शिक्षक भर्ती पद्धति को दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, जिसके कारण

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Jagganath Mondal
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: पश्चिम बंगाल सरकार की 2016 एसएससी शिक्षक भर्ती पद्धति को दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, जिसके कारण इसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। फैसले के तहत लगभग 26000 शिक्षक की नौकरियां भी रद्द हो गई। कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कोलकाता हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें नियमों के खिलाफ नियुक्त हुए शिक्षकों को वेतन वापस करने का आदेश दिया गया था। फरवरी में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। योग्य और अयोग्य उम्मीदवार को अलग करना बहुत कठिन था इसलिए पूरी प्रक्रिया को हो रद्द करना पड़ा। इस प्रक्रिया में बहुत बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। ज्ञात हो कि सीबीआई ने जांच में पाया कि कई लोगों ने खाली उत्तर पुस्तिकाएं जमा करके नौकरी हासिल की थी। ये तो साफ है कि शिक्षा व्यवस्था में थोड़ी परेशानी आएगी लेकिन नए रोजगार और योग्य शिक्षक नियुक्ति के रास्ते भी खुलेंगे।