स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (social media platform) ट्वीटर (Twitter) को बड़ा झटका लगा है। ट्वीटर द्धारा दायर उस याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया जिसमें कंपनी ने समाग्री हटाने और ब्लॉक करने संबंधी इलेक्ट्रॉनिक्स (electronics) एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आदेश को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि कंपनी की याचिका का कोई आधार नहीं है। न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित (Justice Krishna S Dixit) की एकल पीठ ने ट्विटर कंपनी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना (Fine) भी लगाया और इसे 45 दिनों के भीतर कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने का आदेश दिया।