स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले जनपद पंचायत सेंधवा जिला बड़वानी के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी और आरोपी लाखनसिंह पिता वासुदेव सिंह राजपूत (Vasudev Singh Rajput) को विशेष अदालत ने 4 वर्ष का सश्रम कारावास (rigorous imprisonment) के साथ ही 2 करोड़ रूपये का जुर्माना (Fine) एवं अचल संपत्ति भी राजसात करने का आदेश दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, 12 साल बाद इस मामले का फैसला आया है।