स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath Temple) के करीब स्थित मां श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले (Maa Shringar Gauri-Gyanvapi Masjid case) में कोर्ट (court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ASI सर्वे (ASI survey) को मंजूरी दे दी है। तो रोजाना अथवा साप्ताहिक पूजा की अनुमति देने से मस्जिद के चरित्र में बदलाव कैसे हो सकता है। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अधिकार मामले में कोर्ट ने कहा जब हिंदू वर्ष 1990 तक रोजाना मां श्रृंगार गौरी, हनुमान व गणेश देवता की पूजा करते थे और बाद के वर्षों में व वर्तमान में साल में एक बार पूजा कि अनुमति दी जा रही है। जब साल में एक बार पूजा से मस्जिद (mosque) के चरित्र को कोई खतरा नहीं होता।