बोतल का पैक्‍ड पानी होगा बंद! सरकार का बड़ा फैसला

गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (QCO) के तहत दो वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री, आयात और स्टॉक तब तक नहीं किया जा सकेगा, जब तक उन पर बीआईएस (BIS) का च‍िन्‍ह न हो।

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Sneha Singh
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Bottle packed water

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: देश में बहुत से लोग है जो पैक्ड बोतल (packaged bottled) का पानी पीते है लेकिन सरकार द्वारा अब घटिया वस्तुओं के इम्पोर्ट (import) को रोकने के ल‍िए क्वालिटी स्टैण्डर्ड (quality standard) लागू क‍िये हैं जिससे अब घट‍िया चीजों के इम्‍पोर्ट पर रोक लगाने के साथ ही भारत में अब और भी बेहतर क्‍वाल‍िटी (better quality) वाली चीजों के न‍िर्माण को ही ज्यादा बढ़ावा द‍िया जाने वाला है। गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (QCO) के तहत दो वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री, आयात और स्टॉक तब तक नहीं किया जा सकेगा, जब तक उन पर बीआईएस (BIS) का च‍िन्‍ह न हो। BIS अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करने पर अपराध की स्थिति 2 साल तक कैद या 2 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।