बृजभूषण सिंह को कोर्ट से नहीं मिली राहत

दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण की याचिका की मेंटनेबिलिटी पर सवाल उठाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि आप मामले में चार्ज फ्रेम होने के बाद कोर्ट क्यों आए?

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Ankita Kumari Jaiswara
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11 HIGH COURT

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: महिला पहलवानों से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी बृजभूषण सिंह द्वारा अपने खिलाफ दर्ज FIR, चार्जशीट और चार्ज फ्रेम करने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, लेकिन बृजभूषण सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट में 26 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बृजभूषण के वकील से मामले में एक शॉर्ट नोट कोर्ट में जमा करने को कहा है। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण की याचिका की मेंटनेबिलिटी पर सवाल उठाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि आप मामले में चार्ज फ्रेम होने के बाद कोर्ट क्यों आए?