Fraud : चावल मिल पर धोखाधड़ी का मामला

आपूर्ति विभाग तथा मार्कफेड के कनिष्ठ अधिकारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मामला आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 और आईपीसी की धारा 420 के तहत दर्ज किया गया था। 

author-image
Kalyani Mandal
New Update
rice34

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : कोटकपूरा पुलिस (Kotkapura police) ने एक “हाई प्रोफाइल” चावल मिलर के स्वामित्व वाली फर्म के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है, बिना उसका नाम लिए। मामला दर्ज कराने में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग (Food and Supplies Department) तथा मार्कफेड के कनिष्ठ अधिकारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मामला आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 और आईपीसी की धारा 420 के तहत दर्ज किया गया था।