स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक महिला के साथ दुष्कर्म और यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे शैक्षणिक संस्थान के चेयरमैम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले में अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं और जांच अभी शुरुआती दौर में है। पीड़िता के मुताबिक, 2013 में अपनी भाभी के माध्यम से वह आरोपी से मिली थी। आरोपी ने उसे शिक्षिका की नौकरी दिलाने के बदले सात लाख रुपये मांगे और 70 से 80 हजार रुपये मासिक वेतन का वादा किया।