सीएम को फिर समन भेज सकती है ईडी, क्या पेश नहीं होने पर हो सकती है गिरफ्तारी ?

क्या पेश नहीं होने पर केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है? जानकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए और पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ मध्य प्रदेश के सिंगरौली में रोड शो करने चले गए।

author-image
Jagganath Mondal
New Update
ed somn

ED

एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ईडी के समन को नजरअंदाज करने पर सियासी शुरू हो गई है। ईडी ने केजरीवाल को समन भेजकर गुरुवार को दिल्ली शराब घोटाले में जांच के लिए पेश होने को कहा था। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में आम आदमी पार्टी ने कहा कि एजेंसी भाजपा के इशारे पर काम कार रही है, तो भाजपा ने पलटवार किया कि केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए और पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ मध्य प्रदेश के सिंगरौली में रोड शो करने चले गए। अब खबर है कि ईडी दिल्ली के सीएम को फिर समन भेज सकती है। 

क्या पेश नहीं होने पर केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है? दरअसल, पीएमएलए कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति ईडी के तीन ही समन को नजरअंदाज कर सकता है और उसके बाद जांच एजेंसी गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी कर सकती है। उस स्थिति में, केजरीवाल को अदालत के समक्ष उपस्थित होना होगा। यदि केजरीवाल एनबीडब्ल्यू की अवहेलना करते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और अदालत में पेश किया जा सकता है।