15 Year Old Vehicle : 15 वर्ष पुराने वाहन चालकों के लिए Good News

इस बाबत एक प्रस्ताव सरकार के समक्ष था, लेकिन इसे मंजूर कर दिया गया है। यह नियम 15 वर्ष पुराने वाहनों के लिए है।

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Ankita Kumari Jaiswara
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : उत्तर प्रदेश में रहने वालों और अपना निजी वाहन रखने वालों को योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी राहत दी है। पुरानी कार और दोपहिया वाहनों का दोबारा पंजीकरण कराने पर अब आपको ग्रीन टैक्स नहीं लगेगा। इस बाबत एक प्रस्ताव सरकार के समक्ष था, लेकिन इसे मंजूर कर दिया गया है। यह नियम 15 वर्ष पुराने वाहनों के लिए है।