AJAB GAJAB: यंहा सरकारी अधिकारी-कर्मचारी को नहीं दोबारा शादी करने की इजाजत

असम में किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को दोबारा शादी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, सख्त दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

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Ankita Kumari Jaiswara
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: असम (ASSAM) में किसी भी सरकारी अधिकारी (Government officer) या कर्मचारी को दोबारा शादी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, सख्त दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। 

खबरों के मुताबिक, असम सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव नीरज वर्मा ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि अब से कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी, जिसकी पत्नी हो, सरकार की अनुमति के बिना दोबारा शादी नहीं कर सकता है। यह अधिसूचना केवल पुरुषों पर ही नहीं बल्कि महिलाओं पर भी लागू होती है। 

यानी इस नियम का उल्लंघन करने वालों को भारी जुर्माना भरने के साथ-साथ विभागीय जांच का भी सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा, अनुशासनात्मक प्राधिकारी असम सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1964 के तहत तुरंत विभागीय कार्यवाही शुरू कर सकता है। नियम 26 का उल्लंघन करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति सहित भारी जुर्माना लगाया जाएगा।