भारत में शव से शारीरिक संबंध बनाना अपराध नहीं, Karnataka HC के फैसले से छिड़ी बहस

भारत में रेप की सजा पर सख्त कानून हैं, जो आरोपी को कड़ी सजा का प्रावधान करते हैं लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि नेक्रोफीलिया (Necrophilia) के लिए कोई सजा नहीं है।

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Kanak Shaw
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: भारत में रेप की सजा पर सख्त कानून हैं, जो आरोपी को कड़ी सजा का प्रावधान करते हैं लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि नेक्रोफीलिया (Necrophilia) के लिए कोई सजा नहीं है। यानी अगर कोई दरिंदा किसी लाश से यौन संबंध बनाता है तो उसके ऊपर रेप या यौन हमले का चार्ज नहीं लगेगा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लाश के साथ यौन हमले के आरोपी को बरी करते हुए इस तथ्य का जिक्र किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से देश में एक नए कानून की जरूरत की बात कहके बड़ी बहस भी छेड़ दी है।