हाईकोर्ट ने मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया निर्देश!

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु पुलिस को शैव, वैष्णव और महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में तमिलनाडु के मंत्री के. पोनमुडी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।

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Jagganath Mondal
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु पुलिस को शैव, वैष्णव और महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में तमिलनाडु के मंत्री के. पोनमुडी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।