स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: बिहार में सरकारी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। औरंगाबाद में शिक्षकों ने पाॅलिसी का विरोध करते हुए याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्टे लगाया है। कोर्ट ने इस मामले पर सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2025 को होगी।