हिंदू-मुस्लिम शादी वैध नहीं, कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

दरअसल एक कपल (मुस्लिम शख्स और हिंदू महिला) ने हाई कोर्ट में स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत अपनी शादी रजिस्टर करने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।

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Ankita Kumari Jaiswara
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एक मुस्लिम शख्स और हिंदू महिला के बीच शादी वैध नहीं मानी जाएगी (MP High Court Hindu-Muslim Marriage)। भले ही कपल की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर क्यों ना हुई हो। इसके साथ ही कपल की पुलिस प्रोटेक्शन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया। 

दरअसल एक कपल (मुस्लिम शख्स और हिंदू महिला) ने हाई कोर्ट में स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत अपनी शादी रजिस्टर करने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। कपल की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि महिला शादी के लिए दूसरा धर्म नहीं अपनाना चाहती थी और ना ही शख्स अपना धर्म बदलना चाहता है। ऐसे में दोनों ने शादी रजिस्टर करने के लिए पुलिस सुरक्षा मांगी।