स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : शायद आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन रेलवे प्लेटफार्म पर वीडियो बनाना ही नहीं बल्कि सेल्फी लेना भी अपराधी की श्रेणी में आता है। दरअसल रेलवे परिक्षेत्र यानी देश के किसी भी रेलवे स्टेशन या ट्रैक के क्षेत्र में रेलवे अधिनियम 1989 लागू होता है। प्लेटफार्म पर जान जोखिम में डालकर सेल्फी खींचने, वीडियो बनाने पर आरोपी को रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145 और 147 का दोषी माना जाता है। इसमें एक हजार रुपये जुर्माना और छह माह तक की सजा का प्रावधान है।