जेल में कैसे मिले चार चाकू, दिल्ली हाईकोर्ट सख्त

इसके साथ ही कोर्ट ने 25 मई को होने वाली सुनवाई के दौरान जेल अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जेल प्रशासन से पूछा कि आखिर चार चाकू (Knife) जेल में कैसे पहुंचे?  

author-image
Sneha Singh
New Update
dilhi highcort

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया (Tillu Tajpuria) की हत्या के मामले में जेल प्रशासन को फटकार लगाई है। इतना ही नहीं कोर्ट ने जेल प्रशासन से मामले मे स्टेटस रिपोर्ट (status report) भी मांगी है। इसके साथ ही कोर्ट ने 25 मई को होने वाली सुनवाई के दौरान जेल अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने का आदेश दिया है। टिल्लू के परिवार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जसमीत सिंह (Justice Jasmeet Singh) की बेंच ने कहा कि इस तरह की लापरवाही भरी घटना बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कोर्ट ने जेल प्रशासन से पूछा कि आखिर चार चाकू (Knife) जेल में कैसे पहुंचे?