स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: आयकर विभाग ने स्थायी खाता संख्या (पैन) के आवंटन और अद्यतनीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पैन 2.0 लॉन्च किया है। मौजूदा पैन कार्ड धारकों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता के बिना स्वचालित रूप से अपग्रेड किया जाएगा और नए कार्ड में बढ़ी हुई सुरक्षा के लिए क्यूआर कोड होंगे। नए आवेदकों को वैध दस्तावेज़ उपलब्ध कराने होंगे और मानदंडों को पूरा करना होगा।
PAN 2.0 का उद्देश्य पहुंच और दक्षता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके करदाता पंजीकरण सेवाओं को बदलना है। एनएसडीएल या यूटीआईआईटीएसएल पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध, अद्यतन प्रणाली प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करती है, शिकायत निवारण को बढ़ाती है और तेज, कागज रहित सेवाएं सुनिश्चित करती है।
सभी मौजूदा पैन कार्ड धारक स्वचालित रूप से पैन 2.0 अपग्रेड के लिए पात्र हैं यदि आपके पास पहले से ही पैन है, तो दोबारा आवेदन करना अनावश्यक है; बस नए क्यूआर-सक्षम संस्करण का अनुरोध करें। नए आवेदकों को वैध पहचान और पते का प्रमाण प्रदान करके मानक पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। सभी करदाताओं को PAN 2.0 निःशुल्क जारी किया जाएगा
उम्मीदवारों को पहचान का वैध प्रमाण, जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, या पते का प्रमाण जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, उपयोगिता बिल, बैंक स्टेटमेंट या किराया समझौता प्रदान करना होगा। जन्म तिथि के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या पासपोर्ट आवश्यक है। विशेष रूप से, आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रक्रिया में देरी से बचने के लिए सभी दस्तावेज़ सही और चालू हों।