गैर हिंदुओं को लेकर हाईकोर्ट का अहम निर्देश

कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के हिंदू धर्म और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (HR&CE) को सभी हिंदू मंदिरों में बोर्ड लगाने का आदेश दिया है। जिसमें लिखा हो कि गैर-हिंदुओं को मंदिरों में ‘कोडिमारम’ (ध्वजस्तंभ) क्षेत्र से आगे जाने की अनुमति नहीं है। 

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Sneha Singh
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के मंदिरों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश को लेकर बेहद अहम निर्देश दिया। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के हिंदू धर्म और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (HR&CE) को सभी हिंदू मंदिरों में बोर्ड लगाने का आदेश दिया है। जिसमें लिखा हो कि गैर-हिंदुओं को मंदिरों में ‘कोडिमारम’ (ध्वजस्तंभ) क्षेत्र से आगे जाने की अनुमति नहीं है।