गर्लफ्रेंड को किसिंग या गले लगाना क्राइम है या नहीं?

यह स्वाभाविक है कि जब 2 लोग एक दूसरे के करीब होते हैं या रिश्ते में होते हैं तो वे बातचीत करते हुए अपने भाव जताने के लिए गले लगा लेते हैं।

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Ankita Kumari Jaiswara
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: मद्रास हाईकोर्ट ने आज यौन शोषण केस में अहम फैसला सुनाया। बेंच ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि गर्लफ्रेंड को किस करना या हग करना क्राइम की कैटेगरी में आता है या नहीं। मामला साल 2022 का है, जिसमें अब 2 साल बाद फैसला लिया। 

हाईकोर्ट बेंच ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने आदेश दिया और कहा कि गर्लफ्रेंड को किस करना या हग करना किसी तरह क्राइम नहीं है। यह स्वाभाविक है कि जब 2 लोग एक दूसरे के करीब होते हैं या रिश्ते में होते हैं तो वे बातचीत करते हुए अपने भाव जताने के लिए गले लगा लेते हैं। ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है और प्यार के रिश्ते में तो यह स्वाभाविक है इसलिए यह अपराध नहीं है।