स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: क्या आपने अभी भी अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है? अगर बायोमेट्रिक आधार को पैन से लिंक नहीं किया गया तो आपको आयकर कानून के मुताबिक दोगुना टैक्स देना होगा। तो ऊंची दर पर कर कटौती से बचने के लिए कृपया 31 मई, 2024 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करें।
आयकर अधिकारियों ने कहा कि 31 मई 2024 तक पैन और आधार को लिंक कराने वालों को अब यह टैक्स नहीं देना होगा।