स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: आबकारी नीति मामले में ईडी की ओर से दायर मनी लॉन्ड्रिंग केस (money laundering case) में मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत अर्जी (bail application) दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने खारिज कर दी है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज रहे विजय नायर, बिजनेसमैन अभिषेक बोनिपल्ली, बिनॉय बाबू की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है।