आतंकवादी की छह अचल संपत्तियां जब्त

भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, यूए (पी) अधिनियम और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया है। वह वर्तमान में जम्मू में एनआईए विशेष अदालत में आरसी-02/2020/एनआईए/जेएमयू मामले में बिचारधीन है।

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Jagganath Mondal
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seizes six immovable properties of terrorist

एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने कश्मीर में आतंकवादी घुसपैठ के मामले में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकवादी की छह अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। आतंकवादी आसिफ अहमद मलिक की भूमि के टुकड़े पुलवामा के मीरपोरा में स्थित हैं। उन्हें जम्मू में एक विशेष एनआईए अदालत के आदेश पर यूए (पी) अधिनियम, 1967 की धारा 33(1) के तहत जब्त किया गया था। आसिफ अहमद मलिक को 31 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था और उनके पास से हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक बरामद किए गए थे।

27 जुलाई 2020 को, एनआईए ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, यूए (पी) अधिनियम और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया है। वह वर्तमान में जम्मू में एनआईए विशेष अदालत में आरसी-02/2020/एनआईए/जेएमयू मामले में बिचारधीन है।