स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि यदि बच्चे या निकट संबंधी अपने माता-पिता की देखभाल करने में नाकाम रहते हैं तो वे उनके नाम की गई संपत्ति की गिफ्ट डीडी रद्द कर सकते हैं, भले ही गिफ्ट डीड में लगाई गई शर्तों में इसका जिक्र न किया गया हो। जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस के राजशेखर की डिवीजन पीठ ने हाल ही में मृतक एस नागलक्ष्मी की पुत्रवधू एस माला की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया। जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस के राजशेखर की डिवीजन पीठ ने हाल ही में मृतक एस नागलक्ष्मी की पुत्रवधू एस माला की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया।