अब 10 साल की कैद, कानून में कई बड़े बदलाव

अब धार्मिक या किसी अन्य तरह की पहचान छिपाकर (hiding religious or any other identity) किसी महिला से शादी करने पर 10 साल की सजा भुगतनी होगी। यह सजा किसी महिला से शादी करने या प्रमोशन अथवा नौकरी दिलाने का झूठा वादा करके संभोग करने पर भी लागू होगी।

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Sneha Singh
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन केंद्र सरकार (Central Government) ने तीन बिल लोकसभा (Lok Sabha) में पेश किए हैं। इन बिलों का मकसद ब्रिटिश गुलामी के दौर के कानूनों को मौजूदा समय के हिसाब से बदलना है। अब धार्मिक या किसी अन्य तरह की पहचान छिपाकर (hiding religious or any other identity) किसी महिला से शादी करने पर 10 साल की सजा भुगतनी होगी। यह सजा किसी महिला से शादी करने या प्रमोशन अथवा नौकरी दिलाने का झूठा वादा करके संभोग करने पर भी लागू होगी। इसके अलावा अब नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म करने पर मौत की सजा देने का प्रावधान नए कानून (new law) में किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अब किसी महिला से गैंगरेप करने पर 20 साल तक की जेल की सजा मिल सकती है।