सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र के जरिए यह निर्देश दिया गया है कि 1 अप्रैल से इसे पूरी तरह लागू किया जाए। आदेश में कहा गया है कि बिहार सरकार द्वारा स्कूली बच्चों/छात्रों के परिवहन
गया है। सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र के जरिए यह निर्देश दिया गया है कि 1 अप्रैल से इसे पूरी तरह लागू किया जाए। आदेश में कहा गया है कि बिहार सरकार द्वारा स्कूली बच्चों/छात्रों के परिवहन हेतु ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा का परिचालन 01 अप्रैल, 2025 से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है. इस संबंध में परिवहन विभाग, बिहार सरकार का अधिसूचना सं0-06/विविध (ई०रिक्शा)-07/2015 परिवहन निर्गत है, जिसके क्रम सं0-10 पर उल्लेखित है कि ई-रिक्शा/ई कार्ट का उपयोग स्कूली बच्चों के परिवहन में नहीं किया जाएगा।