अब ऑटो और ई-रिक्शा से स्कूल नहीं जाएंगे बच्चे

सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र के जरिए यह निर्देश दिया गया है कि 1 अप्रैल से इसे पूरी तरह लागू किया जाए। आदेश में कहा गया है कि बिहार सरकार द्वारा स्कूली बच्चों/छात्रों के परिवहन

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Jagganath Mondal
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not go to school by auto and e-rickshaw

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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़:

 

गया है। सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र के जरिए यह निर्देश दिया गया है कि 1 अप्रैल से इसे पूरी तरह लागू किया जाए। आदेश में कहा गया है कि बिहार सरकार द्वारा स्कूली बच्चों/छात्रों के परिवहन हेतु ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा का परिचालन 01 अप्रैल, 2025 से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है. इस संबंध में परिवहन विभाग, बिहार सरकार का अधिसूचना सं0-06/विविध (ई०रिक्शा)-07/2015 परिवहन निर्गत है, जिसके क्रम सं0-10 पर उल्लेखित है कि ई-रिक्शा/ई कार्ट का उपयोग स्कूली बच्चों के परिवहन में नहीं किया जाएगा।